मध्यप्रदेश RTE ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2022-23

आरटीई (Right to education) मध्यप्रदेश प्रवेश क्या है?

RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन है। इस कानून के मुताबिक हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल-21A को सम्मिलित किया गया है। इस कानून को साल 2009 में बनाया गया है और इस कानून के तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये इस नियम को26 मार्च 2011 से लागू किया गया। इस नियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हर प्राइवेट विद्यालय को अपने स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं, मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसी कानून के तहत अपने राज्य के उन गरीब परिवारों के बच्चों से आवेदन मांगे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, भारत की केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और आरक्षित वर्ग (SC/ST/PH) के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कॉविड बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आपको बात दें कि प्रवेश प्रक्रिया 2 बार आयोजित होंगी, और यह पोर्टल के माध्यम से होंगी। यदि आप इस कानून से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश का उद्देश्य क्या है?

आरटीई का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। जिनके पास सीमित या कोई संसाधन नहीं है और जो लोग सुविधाहीन हैं। इसमें समाज के वो वर्ग भी शामिल हैं, जो संपन्न नहीं हैं। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी देना है। हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का राइट है। राइट टू एजुकेशन के तहत ही मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश की शुरुआत की गई। RTE अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को कक्षा 8 वी तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार इसके आलावा भी सभी छात्रों को शिक्षा सम्बंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। RTE अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चे ही दाखिले हेतु योग्य होंगे साथ-साथ उनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी आवश्यक है। इसके साथ ही युद्ध विधवाएँ, बीपीएल और PWD के उम्मीदवार भी इसका लाभ उठा सकते है। इस योजना के माध्यम से सरकार निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को सहायता करना चाहती हैं, जिससे कि उनके जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो सके। जिससे गरीब परिवार के बच्चों भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और सम्मानित जीवन जी पाएंगे।

आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश का लाभ क्या है?
आरटीई कानून की मदद से गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा।
इससे हर साल कई गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त में शिक्षा हासिल कर पाएंगे।
आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदक अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बच्चों को जायदा समस्या का सामना नहीं करना पडेगा और अपने पसंदीदा स्कूल चुन सकते हैं।

आरटीई के फॉर्म कब भरे जाएंगे MP?
15/06/2022  पोर्टल पर आनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प
5 20/06/2022  ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शसकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना प्रारंभ दिनांक
6 30/06/2022  पोर्टल पर आनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प की अंतिम दिनांक
4 01/07/2022  ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शसकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना की अंतिम दिनांक
3 05/07/2022  ऑनलाइन लाटरी दिनांक
2 06/07/2022  स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग प्रारंभ दिनांक
1 16/07/2022  स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग अंतिम दिनांक